इंदौर ।  मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने पुलिस से कहा है कि वह पता लगाए कि हनीट्रैप मामले की आरोपित आरती दयाल जिंदा है या नहीं। कोर्ट ने पुलिस से पूछा है कि क्या आरती के मकान की चाबी उसके पास है। पुलिस को मामले में 21 मार्च से पहले कोर्ट में जवाब प्रस्तुत करना है। हनीट्रैप मामले में गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपित आरती दयाल और श्वेता जैन की तरफ से उपस्थित हुए एडवोकेट यावर खान ने कोर्ट से मांग की कि आरोपितों की कार और बैंक खातों को डिफ्रीज करने के आदेश दिए जाएं। इसी याचिका के साथ एक अन्य याचिका की सुनवाई भी हुई। इसमें आरोपित आरती दयाल की मकान मालकिन ने कहा कि आरती उनके यहां किराए से रहती थी। पुलिस ने मकान पर ताला लगा रखा है। उन्हें पुलिस से मकान की चाबी दिलवाई जाए। इस पर कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि वह पहले जांच करे कि आरोपित आरती दयाल जिंदा है नहीं। मामले में अब 21 मार्च को सुनवाई होगी।

यह है हनीट्रैप मामला

इंदौर नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने पलासिया पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसने कहा कि कुछ महिलाएं उसे अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करते हुए तीन करोड़ रुपये की मांग कर रही हैं। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार किया था। हालांकि, बाद में उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई।