नई दिल्ली  ।  यूआइडीएआइ की अधिसूचना के अनुसार 10 साल पहले बने आधार कार्ड को अपडेट करना जरूरी है। इसके लिए अंतिम तिथि 30 जून तक निर्धारित की गई है।
 जो आधार कार्ड 10 वर्ष या इसके पहले बने हुए हैं।वह अपने परिवर्तित पते अथवा अन्य जानकारी को यदि अभी तक अपडेट नहीं किया हो, तो अपडेट कराना जरूरी है।
 आधार धारकों को यह सुविधा प्रदान करने के लिए यूआइडीएआइ ने अपडेट डॉक्यूमेंट की नई सुविधा पोर्टल में दी है। माय आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है।यह सुविधा 30 जून तक माय आधार पोर्टल पर निशुल्क उपलब्ध है।