बिलासपुर ।  छत्तीसगढ़ में हुए 2200 करोड़ के शराब घोटाला मामला,आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक ढिल्लन की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट ने की खारिज,जस्टिस अरविन्द कुमार वर्मा की कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, कोर्ट ने माना भ्रष्टाचार वास्तव में मानव अधिकारों का उल्लंघन, भ्रष्ट लोक सेवकों का पता लगाना और ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना भ्रष्टाचार अधिनियम का आदेश, बीते माह हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद ने फैसला रखा था सुरक्षित, EOW ने दर्ज की है शराब घोटाला, नकली होलोग्राम मामले में एफआईआर EOW की गिरफ्तारी के बाद एपी त्रिपाठी और कारोबारी त्रिलोक ढिल्लन ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए लगाई थी अलग अलग अर्जी।