दुकानदार पिता-पुत्र से मारपीट करने वाले आरोपितों का पुलिस ने निकाला जुलूस
रतलाम । चांदनी चौक में चाट का ठेला (दुकान) लगाने वाले पिता-पुत्र के साथ मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार आरोपित देवेश उर्फ छोटू राठौड़ , सोनू उर्फ सुनील माली व लक्की उर्फ काना का गुरुवार को पुलिस ने पैदल जुलूस निकाला। तीनों आरोपितों को माणक चौक थाना से पैदल जिला अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल कराने के बाद तीनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पांच जुलाई तक के लिए जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, दुकानदार 55 वर्षीय ईश्वलाल कसेरा पुत्र घासीराम कसेरा निवासी दीनदयाल नगर तथा उनका पुत्र 24 वर्षीय यश कसेरा 19 जून की रात करीब साढ़े दस बजे चांदनी चौक में अपने चाट के ठेले पर ग्राहकों को सामान दे रहे थे। तभी आरोपित देवेश राठौड़ निवासी कल्याण नगर, दादू राठौड़, सोनू आदि ने वहां पहुंचकर उन्हें फ्री में चाट खिलाने के लिए कहा था।। मना करने पर आरोपित गल्ले से रुपये निकालने लगे थे। इस दौरान आरोपितों ने पाइप से पिता-पुत्र के साथ मारपीट की थी। अन्य लोगों के बीच-बचाव करने पर आरोपित जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। मारपीट में पिता-पुत्र घायल हो गए थे। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।माणक चौक पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था।
चार आरोपितों को पकड़ा
पुलिस ने 20 जून को आरोपित 19 वर्षीय दादू राठौड़ पुत्र बलरम राठौड़ निवासी दीनदयाल नगर को गिरफ्तार किया था। उसे 21 जून को न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय ने उसे 23 जून तक पुलिस रिमांड पर रखने के निर्देश दिए थे। उससे पूछताछ के बाद बुधवार को आरोपित 20 वर्षीय देवेश उर्फ छोटू पुत्र अरुणकुमार राठौड़, 22 वर्षीय सोनू उर्फ सुनील पुत्र दीपक माली निवासी रत्नेश्वर रोड व 19 वर्षीय लक्की उर्फ काना पुत्र पूनमचंद परमार निवासी मालीकुआं को भी गिरफ्तार किया गया था।
एक आरोपित को 23 जून को कोर्ट में करेंगे पेश
पुलिस के अनुसार, पूछताछ के बाद आरोपितों की निशानदेही पर उनके कब्जे से तीन पंच, स्टील के तीन पाइप व सीमेंट की एक ईंट जब्त की गई। दादू राठौ़ड़ को पुलिस रिमांड अवधि खत्म होने के बाद 23 जून को पुन: न्यायालय में पेश किया जाएगा।