छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारियों को भी अब पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार की देर शाम तक हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई फैसले लिए गए। इसके अनुसार कंपनी के वे कर्मी जो एक जनवरी 2004 अथवा उसके बाद नियुक्त हुए हैं, उनके लिए नवीन अंशदान पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से स्टेट पावर कंपनीज के करीब 10 हजार अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री बघेल की घोषणा पर मंत्रिपरिषद ने त्वरित अनुमोदन किया।

मुख्यमंत्री कांकेर के गोविंदपुर में आयोजित नगरीय निकाय एवं पंचायती राज महासम्मेलन में यह घोषणा की थी। वहीं, स्वास्थ्य विभाग के हड़ताली कर्मियों की एस्मा कानून के तहत अब तक की गई बर्खास्तगी की कार्रवाई को शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा आदिवासियों के लिए भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य महुआ बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया है। महुआ के संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय अहम माना जा रहा है।

गौरतलब है कि राज्य में महुआ के वृक्ष बहुतायत में पाये जाते हैं। महुआ के फूल का पशु, पक्षी और मनुष्य सभी उपयोग करते है। महुए के बीज से तेल भी निकलता है। महुआ के फूल में औषधीय गुण भी मौजूद हैं और इसका बीज स्वस्थ वसा का अच्छा स्त्रोत है। महुआ वनक्षेत्र के आसपास रहने वाले ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्त्रोत होने के कारण यह आवश्यक है कि इसके विकास के लिए विशेष प्रयास किया जाए, जिससे महुआ के फूल, फल एवं बीज का अच्छी गुणवत्ता के साथ संग्रहण और प्राथमिक प्रसंस्करण हो सके। इसके खाद्य, औषधीय उपयोग के साथ-साथ बायोडीजल या एथनाल के उत्पादन के लिए उद्योगों की स्थापना भी संभव हो सकेगी।

ये अन्य प्रमुख निर्णय:

छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 के प्रारूप में निहित संशोधन का अनुमोदन।
ग्राम पंचायत भोरिंग, महासमुंद को नगर पंचायत बनाने को मापदंड में छूट।
नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी को नगर पालिका बनाने को मापदंड में छूट।
नगर पंचायत नवागढ़, बेमेतरा को नगर पालिका परिषद बनाने को मापदंड में छूट।
श्री कल्याण सेवा आश्रम, अमरकंटक द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासी और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए
संस्कार अध्ययन शाला, चिकित्सालय और गौशाला निर्माण के लिए भूमि आवंटित व रियायत।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से मार्कफेड में प्रतिनियुक्ति के लिए स्वीकृत संयुक्त
संचालक के एक पद को अपर संचालक के पद पर अपग्रेड करने का निर्णय
लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर में अपर संचालक के दो पद सृजित करने का निर्णय।