मुंबई । न्यायमूर्ति पी डी नाइक और न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ ने बयान को स्वीकार कर मामले के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका को 1 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया। पीठ ने जांच एजेंसी को उस दिन ईसीआईआर (शिकायत) की एक प्रति पेश करने का निर्देश दिया। सुपरस्टार शाहरुख खान के परिवार से उनके बेटे को छोड़ने के लिए कथित तौर पर 25 करोड़ की रिश्वत की मांग के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) का संज्ञान लेने के बाद ईडी ने वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। 
इस महीने की शुरुआत में वानखेड़े ने ईडी के मामले को रद्द करने की मांग कर उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा और जांच पर रोक लगाने की मांग की। पाटिल ने अदालत से कहा कि गिरफ्तारी या दंडात्मक कार्रवाई न करने का मेरा पिछला बयान याचिका पर सुनवाई होने तक कायम रहेगा। 
अदालत ने पिछले साल वानखेड़े द्वारा उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज जबरन वसूली और रिश्वतखोरी के मामले के खिलाफ दायर एक अन्य याचिका को भी 27 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के खिलाफ अपनी याचिका में 2008-बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी ने कहा कि ईडी का मामला द्वेष और प्रतिशोध की भावना है।